Solar Pump अब इन लोगों को 75 फीसदी सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जाने नये योजना के बारे मे!:-हेल्लो दोस्तों आज की खबर देश के अन्नदाता के नाम भारत जैसे विशाल देश में आज भी 50% से ज्यादा लोग खेती किसानी पर निर्भर है रोजगार के नाम पर उनके पास खेती ही है लेकिन आज भी भारत के बहुत से प्रदेश ऐसे है जहाँ पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण आये दिन अकाल पड़ते रहते है ऐसे में किसान भाइयो की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है इसी स्थिति को देखते हुए सरकार किसानो को राहत देने के लिए योजनाए चलाती रहती है इन्ही योजनाओं के क्रम में एक योजना है सोलर पंप सब्सिडी योजना इस योजना के तहत किसानो को सोलर पंप खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जायेगी आइये जानते है क्या है योजना कैसे कर पायेंगे आवेदन क्या क्या है लाभ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के द्वारा जो किसान भाई डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं उनको एक बड़ा तोहफा दिया जा रहां है यदि आप हरियाणा से हो तो यह खबर अवश्य पढ़े
सोलर पंप खरीदने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
आपको बता देकि इस स्कीम के तहत किसानो को 3hp से 10hp तक के सोलर पॉवर पंप पर 75% अनुदान दिया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक़ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु 3hp मोनोब्लॉक 7.5hp डीसी सबमर्सिबल व 10hp एसी व डीसी सबमर्सिबल के सोलर पॉवर पंप पर 75%अनुदान दिया जाएगा
सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए चयन की क्या है शर्ते
इस साल के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की आवश्यकता के अनुसार टाईप और पंप का रजिस्ट्रेशन करना होगा किसान को अपने खेत में केवल बोर करवाना होगा जबकि पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को लाभ देने के लिए है जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे फव्वारा सिंचाई योजना के तहत खेत की सिंचाई करते है अगर आपके पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल इंजन से सिंचाई कर रहे है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते है जिन किसान भाइयो को पहले अनुदान पर सोलर पॉवर पंप दिये जा चुके हैं वे इस योजना में लाभ लेने के पात्र नहीं है
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सोलर पंप सब्सिडी के लिए कहाँ से व कब तक करे आवेदन
लाभ लेने के इच्छुक किसान को 1 मार्च तक www.saralharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ कंपनी का चयन कर लाभार्थी हिस्सा जमा करवाना होगा
सोलर पंप सब्सिडी के लिए आवेदन की पात्रता एवं शर्तें
आवेदक का परिवार पहचान पत्र, आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम पर पहले से किसी प्रकार का बिजली आधारित पंप न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द होनी आवश्यक है, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है वहां पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई करना अनिवार्य होगा, धान उगाने वाले किसान भाई जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के मुताबिक भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वे किसान इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे